क्या आप भी TDS कटने से परेशान हैं? जानें इससे बचने के 4 आसान तरीके




आजकल हर कोई TDS कटने से परेशान है. क्या आप जानते हैं कि आप भी इससे बच सकते हैं? यहां हम आपको 4 आसान तरीके बताएंगे जिससे आप अपने पैसे बचा सकते हैं.

1. पैन कार्ड से जुड़ें

TDS से बचने का पहला तरीका यह है कि आप अपने बैंक खाते को अपने पैन कार्ड से लिंक करें. इससे बैंक को पता चल जाएगा कि आपका पैन वैध है और आप आयकर का भुगतान कर रहे हैं. इससे बैंक TDS काटने से बच सकता है.

2. फॉर्म 15G जमा करें

यदि आपकी आयु 60 वर्ष से कम है, तो आप फॉर्म 15G जमा करके TDS कटौती से बच सकते हैं. इस फॉर्म में आपको घोषणा करनी होगी कि आपकी आयकर योग्य आय 2.5 लाख रुपये से कम है. बैंक को यह फॉर्म जमा करने के बाद, बैंक आपके खाते से TDS नहीं काटेगा.

3. फॉर्म 15H जमा करें

यदि आपकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, तो आप फॉर्म 15H जमा करके TDS कटौती से बच सकते हैं. इस फॉर्म में आपको घोषणा करनी होगी कि आपकी आयकर योग्य आय 5 लाख रुपये से कम है. बैंक को यह फॉर्म जमा करने के बाद, बैंक आपके खाते से TDS नहीं काटेगा.

4. निवेश करें

आप TDS कटौती से बचने के लिए निवेश भी कर सकते हैं. निवेश करके आप अपनी कर योग्य आय को कम कर सकते हैं. आप पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) या नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश कर सकते हैं. इन निवेशों पर आपको टैक्स छूट मिलती है.

इन आसान तरीकों को अपनाकर आप TDS कटौती से बच सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं. यदि आपके मन में कोई प्रश्न हैं, तो आप अपने निकटतम चार्टर्ड अकाउंटेंट या कर सलाहकार से संपर्क कर सकते हैं.