राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) वात्सल्य योजना, भारत सरकार की एक नई पहल है, जो माता-पिता/अभिभावकों को अपने नाबालिग बच्चों (18 वर्ष तक) के लिए बचत और पेंशन दोनों सुविधाएं प्रदान करती है।
कैसे करें निवेश?माता-पिता/अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर प्रति वर्ष न्यूनतम 1,000 रुपये का निवेश कर सकते हैं। इस राशि को बढ़ाकर वार्षिक 1.5 लाख रुपये तक किया जा सकता है।
योजना के लाभ:"NPS वात्सल्य योजना" में नामांकन के लिए निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है:
माता-पिता/अभिभावक पीएफआरडीए द्वारा अधिकृत किसी भी पेंशन फंड मैनेजर (पीएफएम) के माध्यम से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया जा सकता है।
निष्कर्ष:"NPS वात्सल्य योजना" माता-पिता के लिए अपने बच्चों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने का एक शानदार तरीका है। यह योजना कर लाभ, लंबी अवधि का निवेश और वित्तीय अनुशासन प्रदान करती है। इसलिए, माता-पिता/अभिभावक अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए इस योजना का लाभ उठाने का मौका न छोड़ें।